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जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति

जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्धारा विशेष स्थान प्रदान किया गया हैं.क्या हैं प्रावधान आईयें जानतें हैं. ० अनुच्छेद 370 के द्धारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्थान प्रदान किया गया हैं.1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय करते समय वहाँ के महाराजा हरिसिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने "इन्स्ट्रूमेंट आँफ अक्सैशन " पर  हस्ताक्षर करते समय महाराज हरिसिंह को कुछ आश्वासन दिया था,कि उनके अलग अस्तित्व को बनाये रखा जावेगा. अनुच्छेद 370 के अलावा भी अनेक विशेष प्रावधान हैं जैसें :::: ० जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान हैं जिसका निर्माण राज्य सरकार द्धारा संविधान सभा द्धारा किया गया. ० राज्य के क्षेत्र में वृद्धि अथवा कटौती या राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन संबधी कोई भी विधेयक संसद में राज्य की विधान सभा की अनुमति बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. ० भारत के संविधान के वह प्रावधान जिसके अंतर्गत उन सब नागरिकों को (जो कि पाकिस्तान चले गये थे नागरिकता से वंचित कर दिया गया) जम्मू कश्मीर राज्य के स्थाई निवासियों पर लागू नहीं होते.जम्मू कश्मीर के वह नागरिक जो पाकिस्तान चले गये और फि