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बिना लाइसेंस के दवाएं नही बेच पायेंगी ऑनलाइन फार्मेसी

नई दिल्ली ।।। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश भर में संचालित होंने वाले ऑनलाइन ई - फार्मेसी स्टोरों कों लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया हैं ।  अब बिना लाइसेंस के दवाई बेचने वाली कंपनियों के नाम central drug standard control organization की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे लोगों को अवेध तरीके से संचालित ई फार्मेसी को पहचानने में सहूलियत हों । सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन ई फार्मेसियों को विशेष लोगों दिये जायेंगे जिससे लोंगो को इन्हें पहचानने में परेशानी न हो । सवाल जो अनुत्तरित भी हैं  अब सवाल उठता हैं देश में ऑनलाइन दवा बाजार को नियंत्रित करना उचित हैं। एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग हैं जो यह मानता हैं की ऑनलाइन दवा बाजार को नियंत्रित करना सरकार के अदूरदर्शी रवये को दर्शाता हैं क्योंकि सरकार अब तक देश के सुदूर अंचलो में बुनियादी स्वास्थ सुविधाओ के साथ सस्ती दवा उपलब्ध नही करवा पाई हैं। यदि सरकार इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगी तो इस क्षेत्र में कुछ बड़ी ई कामर्स कम्पनियों का अधिकार हो जायेगा जिससे छोटे स्टार्टअप टीक नही पाएँगे फलस्वरूप उपभोक