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म.प्र.के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का फायदा अब 300 दिवस

कर्मचारी समाचार
राजपत्र अधिसूचना
भोपाल : राज्य सरकार ने राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को अब अवकाश नकदीकरण लाभ 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का मिलेगा।

24 जुलाई को प्रकाशित राजपत्र की सूचना में लिखा गया हैं कि उक्त नियम का लाभ 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों को मिलेगा।इसके लिये सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन किया गया है।
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शासन के इस निर्णय का प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी क्रम में सरकार कर्मचारियों को लुभाने की कोई कसर नही छोड़ रही हैं।

इसके पूर्व भी सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया था।


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