नई दिल्ली ।।। अब यदि आपको ट्रैफिक पुलिस रोकें और ड्राइविंग लाइसेंस बताने को कहे तो आप अपने मोबाईल में मौजूद डिजिलॉकर को लाग इन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से सम्बंधित समस्त दस्तावेज दिखा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको लाइसेंस की हार्ड कॉपी दिखाने के लिये बाध्य नहीं कर सकती हैं ।
डिजिलॉकर पर एकाउंट बनाने की प्रक्रिया |
केन्द्र सरकार ने अब आई टी एक्ट - 2000 के तहत अब डिजिलॉकर ओर एम परिवहन पर मौजूद दस्तावेजों को वैध घोषित कर दिया है।
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इसका सबसे बड़ा फायदा वाहन चालको को होगा क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र करने के दौरान दूसरे राज्यों की पुलिस छोटी सी गलती पर या जानबूझकर गाड़ी में तकनीकी गलती निकालकर वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेती हैं, ओर मोटी राशि लेने के बाद वाहन चालकों को लाइसेंस वापस देती हैं।
मोबाईल में लाइसेंस दिखाने के लिये आपको डिजिलॉकर पर अपना एकाउंट बनाना पड़ेगा।यह एकाउंट आधार कार्ड की सहायता से बनाया जा सकता हैं।आधार कार्ड नम्बर डिजिलॉकर के दिये हुए निर्दिष्ट स्थान पर ड़ालने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा, इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड निर्मित कर एकाउंट बनाया जा सकता हैं।
भविष्य में सरकार डिजिलॉकर में रखें मकान, जमीन, मार्कशीट समेत समस्त दस्तावेजो को मान्य कर सकती हैं। क्योंकी आधार कार्ड से लिंक होने से डिजिलॉकर पूर्णतः सुरक्षित हैं।
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